अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी कफ सिरप, केंद्र सरकार ने लागू किए नए नियम
केंद्र सरकार ने कफ सिरप समेत कुछ औषधीय सिरप की बिना डॉक्टर की पर्ची बिक्री पर रोक लगा दी है। नए नियमों के तहत अब मेडिकल स्टोर से ऐसी दवाएं खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

मुश्ताक अहमद खान
Editor in chief

नई दिल्ली। कफ सिरप समेत कुछ औषधीय सिरप की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन के बाद अब इन दवाओं को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेचना संभव नहीं होगा। नए नियम के तहत मेडिकल स्टोर संचालकों को ऐसी दवाएं केवल चिकित्सकीय पर्ची देखने के बाद ही उपलब्ध करानी होंगी। सरकार का कहना है कि कई दवाओं के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि मरीजों को उचित चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही दवाएं मिल सकें और उनके गलत इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से दवा वितरण प्रणाली अधिक सुरक्षित और नियंत्रित होगी। वहीं मेडिकल स्टोर संचालकों को भी दवाओं की बिक्री में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, अधिकांश मेडिकल स्टोर पहले से ही डॉक्टर की पर्ची के आधार पर ऐसी दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए नियम से दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और मरीजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

Editor in chief
मुश्ताक अहमद खानक्षेत्रीय राजनीति और सामाजिक मुद्दों की भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!
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