ग्वालियर- एक ही जमीन दो बार बेचकर लाखों की ठगी:पहले बिल्डर को बेच दी जमीन, फिर सामाजिक समिति से 1.61 लाख रुपए लिए; कोर्ट के आदेश पर FIR
ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक भू-माफिया ने अपनी पहले से बिक चुकी जमीन का दोबारा एग्रीमेंट कर एक सामाजिक समिति से लाखों रुपए ले लिए। जब पीड़ित पक्ष जमीन अपने नाम कराने पहुंचा तो पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। समिति के नाम पर किया गया था जमीन का सौदा आनंद नगर निवासी राकेश कुमार अग्रवाल 'शरण श्री साईं शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति' के सचिव हैं। समिति के कामकाज के लिए उन्होंने मार्च 2010 में नौगांव निवासी रामलखन सिंह से घाटीगांव विकासखंड की 0.690 हेक्टेयर कृषि भूमि के एक-तिहाई हिस्से का एग्रीमेंट किया था। इस सौदे के एवज में समिति ने रामलखन सिंह को 1 लाख 61 हजार रुपए नकद और चेक के माध्यम से दिए थे। एग्रीमेंट होने के बाद राकेश अग्रवाल ने जमीन का नामांतरण कराने के लिए राजस्व विभाग में आवेदन भी किया। नामांतरण के बाद सामने आई सच्चाई नामांतरण प्रक्रिया पूरी होने के कुछ समय बाद 'अंसल चौधरी डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' ने तहसीलदार कोर्ट में इस नामांतरण के खिलाफ अपील दायर कर दी। इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेजों की जांच हुई तो बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि जिस जमीन का एग्रीमेंट समिति से किया गया था, वह जमीन रामलखन सिंह पहले ही डेवलपर्स कंपनी को बेच चुका था और उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी थी। इसके बावजूद उसने जमीन का दोबारा सौदा कर लिया। तीन भाइयों के नाम थी जमीन जांच में पता चला कि यह 0.690 हेक्टेयर जमीन तीन भाइयों इंदर सिंह, बेताल सिंह और रामलखन सिंह के नाम दर्ज थी। रामलखन अपने हिस्से की जमीन पहले ही बेच चुका था, लेकिन यह जानकारी छिपाकर उसने समिति से दोबारा एग्रीमेंट कर लिया। थाने में नहीं हुई सुनवाई धोखाधड़ी का पता चलने के बाद राकेश अग्रवाल सभी दस्तावेज लेकर कोतवाली थाने पहुंचे। उनका आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इसे सिविल विवाद बताकर कार्रवाई टालती रही। कई वर्षों तक शिकायत के बावजूद कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। कोर्ट पहुंचा मामला पुलिस से निराश होकर पीड़ित ने न्यायालय में आवेदन दिया। कोर्ट ने राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेज और पूरे मामले की जांच के बाद माना कि यह केवल जमीन का विवाद नहीं, बल्कि धोखाधड़ी का मामला है। इसके बाद न्यायालय ने कोतवाली थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अब दर्ज हुआ मामला कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी रामलखन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, तथ्य छिपाने और कूटरचित दस्तावेजों से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज कर लिया है। एएसपी जयराज कुबेर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रामलखन सिंह निवासी नौगांव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वर्ष 2010 से अब तक जमीन से जुड़े सभी रजिस्ट्री और राजस्व दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भी तैयार की जा रही है।
अर्जुन मेहता
बिज़नेस एडिटर

ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक भू-माफिया ने अपनी पहले से बिक चुकी जमीन का दोबारा एग्रीमेंट कर एक सामाजिक समिति से लाखों रुपए ले लिए। जब पीड़ित पक्ष जमीन अपने नाम कराने पहुंचा तो पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
बिज़नेस एडिटर
अर्जुन मेहताबाज़ार, अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप जगत की खबरों का सटीक विश्लेषण करने वाले संपादक।
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!