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बेगूसराय: पत्नी की गला रेतकर हत्या का आरोपी पति दोषी करार, 18 जून को सुनाई जाएगी सजा

तीन साल पुराने मामले में अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी ठहराया। आरोपी ने जेवर लौटाने के बहाने पत्नी को मायके से बुलाकर गला रेत दिया था। नौ गवाहों के बयान निर्णायक रहे।

नेहा वर्मा

नेहा वर्मा

संवाददाता

16 जून 2026 अपडेट 1 घंटे पहले1 मिनट पढ़ें 732
बेगूसराय: पत्नी की गला रेतकर हत्या का आरोपी पति दोषी करार, 18 जून को सुनाई जाएगी सजा

बेगूसराय में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तेघड़ा थाना क्षेत्र के एक आरोपी को हत्या का दोषी पाया है। सजा का ऐलान 18 जून को किया जाएगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार नवंबर 2024 की यह घटना एक सोची-समझी साजिश थी। आरोपी ने पत्नी को जेवर लौटाने के बहाने मायके से बुलाया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी।

नौ गवाहों की गवाही बनी आधार

मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में नौ गवाह पेश किए। मृतका की मां, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और जांच अधिकारियों की गवाही महत्वपूर्ण रही। न्यायालय ने सभी बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस जांच को सही पाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। अब सबकी नजर 18 जून पर है, जब सजा सुनाई जाएगी।

नेहा वर्मा

संवाददाता

नेहा वर्मा

अपराध और जांच रिपोर्टिंग की विशेषज्ञ। ग्राउंड रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन में महारत।

टिप्पणियाँ (2)

  • अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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