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रीवा में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का चाबुक: 12 भू-स्वामियों पर FIR और संपत्ति कुर्की के आदेश

रीवा जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने हुजूर नगर तहसील के ग्राम गड़रिया में बिना वैध अनुमति के कॉलोनी विकसित करने वाले 12 भू-स्वामियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने, संपत्ति कुर्क करने और अन्य सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

मोहम्मद नवेद

मोहम्मद नवेद

एडिटर

7 अगस्त 20262 मिनट पढ़ें
रीवा में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का चाबुक: 12 भू-स्वामियों पर FIR और संपत्ति कुर्की के आदेश
मूल स्रोत

रीवा में बिना अनुमति कॉलोनी बसाने वालों पर सख्त कार्रवाई

रीवा जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। हुजूर तहसील के ग्राम गड़रिया में बिना किसी वैध अनुमति के कॉलोनी विकसित करने वाले 12 भू-स्वामियों के खिलाफ कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सख्त निर्देश दिए हैं। इन लोगों पर न केवल आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, बल्कि उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

जांच में पाया गया कि संबंधित भू-स्वामियों ने कृषि भूमि का डायवर्सन कराए बिना ही उसे छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर दिया था। कॉलोनी के विकास के लिए नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अलावा, मौके पर मूलभूत सुविधाओं जैसे कि ड्रेनेज, पेयजल और पक्की सड़कों का अभाव था, जिससे शासन को राजस्व का भी नुकसान हुआ है।

नोटिस का जवाब नहीं आया काम

प्रशासन द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में अधिकांश भू-स्वामियों ने पारिवारिक मजबूरियों और आर्थिक तंगी का हवाला दिया, लेकिन अवैध कॉलोनी विकसित करने के आरोपों को खारिज करने के लिए वे कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। कलेक्टर ने इन जवाबों को असंतोषजनक मानते हुए तत्काल प्रभाव से सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति कॉलोनी काटना भू-राजस्व संहिता और नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। इस मामले में देवेंद्र कुमार तिवारी सहित कुल 12 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने नियमों को दरकिनार कर जमीन की खरीद-फरोख्त की थी।

पंजीयन और बिजली कनेक्शन पर रोक

कलेक्टर के आदेश के बाद इन भू-स्वामियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब संबंधित खसरों में 'अवैध कॉलोनी' की प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही, इन भूखंडों के नामांतरण और नए विक्रय पत्रों के पंजीयन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इस क्षेत्र में कोई नया कनेक्शन जारी न करें।

ग्राम पंचायत को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इन अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति न दें। प्रशासन का लक्ष्य शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली करना और भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

आगे की कार्रवाई और सख्त रुख

जिन 12 लोगों पर कार्रवाई की जा रही है उनमें गिरिवरधारी दुबे, रामलली दुबे, गोमती प्रसाद दुबे, श्रीनिवास विश्वकर्मा, प्रेमवती विश्वकर्मा, अनीता विश्वकर्मा, संजू विश्वकर्मा, चिड्डी विश्वकर्मा, धनवंती रजक, पूनम विश्वकर्मा, सुरेश कुमार उपाध्याय और देवेंद्र कुमार तिवारी शामिल हैं। इनमें से कुछ के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई भी की गई है क्योंकि उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था।

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने चेतावनी दी है कि जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे कोई भी भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधानिकता की जांच जरूर कर लें ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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