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बांसवाड़ा: सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य, प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी

Banswara government employees bike helmet mandatory rule issued by Collector and SP. बांसवाड़ा जिले में अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में जान माल की सुरक्षा को देखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) ने संयुक्त रूप से एक विशेष एडवाइजरी जारी की है।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

16 जुलाई 20263 मिनट पढ़ें 685
बांसवाड़ा: सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य, प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी
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सड़क सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन का बड़ा कदम

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब जिले के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने संयुक्त रूप से एक विशेष एडवाइजरी जारी कर इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन का मानना है कि सरकारी कर्मचारी समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और यदि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करेंगे, तो आम जनता के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत होगा। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने और सिर की चोटों से बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा केवल एक कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है।

नियमों का पालन और मानक हेलमेट की अनिवार्यता

जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार, दुपहिया वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने केवल हेलमेट पहनने पर ही जोर नहीं दिया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि हेलमेट आईएसआई (ISI) या बीआईएस (BIS) मानक का ही होना चाहिए। इसके अलावा, हेलमेट का स्ट्रैप (फीता) सही तरीके से बंधा होना भी अनिवार्य है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

यह नियम केवल कार्यालय आने-जाने तक ही सीमित नहीं है। सरकारी कामकाज, क्षेत्र भ्रमण या निजी कार्यों के दौरान भी दुपहिया वाहन का उपयोग करते समय हेलमेट पहनना आवश्यक होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दूरी चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, बिना हेलमेट के वाहन चलाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

विभागाध्यक्षों को दी गई जिम्मेदारी

जिला प्रशासन ने जिले के सभी विभागों के प्रमुखों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस एडवाइजरी को अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों तक पहुंचाएं। यह सुनिश्चित करना विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि उनके कार्यालय का कोई भी कर्मचारी इस नियम की अनदेखी न करे। प्रशासन ने इस आदेश की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सड़क हादसों में होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम करने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

सड़क सुरक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता

बांसवाड़ा प्रशासन की यह पहल सड़क सुरक्षा के प्रति बढ़ती गंभीरता को दर्शाती है। अक्सर देखा जाता है कि दुपहिया वाहन चालक हेलमेट के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे दुर्घटना के समय गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सरकारी तंत्र द्वारा की गई इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि जिले में यातायात नियमों के प्रति अनुशासन बढ़ेगा और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटों के मामलों में कमी आएगी।

आने वाले दिनों में पुलिस विभाग द्वारा विशेष चेकिंग अभियान भी चलाए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारी इन नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रशासन ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सड़क पर चलते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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