फरीदाबाद: पत्नी की सरिया से निर्मम हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना
Faridabad Tigao murder case husband Devendra Nagar sentenced to life imprisonment by court. फरीदाबाद के तिगांव थाना क्षेत्र के भैंसरावली रोड स्थित तिगांव में पत्नी की सरिया से हत्या करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी पति देवेंद्र नागर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

फरीदाबाद की एक अदालत ने एक सनसनीखेज हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तिगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भैंसरावली रोड इलाके में अपनी पत्नी की लोहे की सरिया से पीट-पीटकर हत्या करने के दोषी देवेंद्र नागर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घरेलू विवाद में ली जान
यह दर्दनाक घटना 30 दिसंबर 2023 को सामने आई थी। जांच में पता चला कि आरोपी देवेंद्र नागर और उसकी पत्नी रबिता के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान आरोपी ने आपा खो दिया और लोहे की सरिया से अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आने के कारण रबिता की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मृतका के पिता किरणपाल, जो नोएडा के सलारपुर के निवासी हैं, ने तिगांव थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटियों, रबिता और सबिता की शादी वर्ष 2002 में तिगांव के दो सगे भाइयों के साथ हुई थी। रबिता अपने पति के साथ अलग घर में रह रही थी और उनके दो बेटे भी हैं, जो वर्तमान में स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
बच्चों को खेत भेजकर दिया वारदात को अंजाम
पुलिस जांच और गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने सोची-समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया। घटना के दिन देवेंद्र ने अपने दोनों बेटों को किसी बहाने से खेत पर भेज दिया था। जब बच्चे काम निपटाकर घर लौटे, तो उन्होंने अपनी मां को खून से लथपथ मृत अवस्था में पाया। वहीं, आरोपी पिता घटना के तुरंत बाद अपनी बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था।
सूचना मिलने पर जब मृतका के पिता किरणपाल ससुराल पहुंचे, तो उन्होंने अपनी बेटी को कमरे में बेजान पाया। शरीर पर लगे चोट के गहरे निशान हत्या की क्रूरता को बयां कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
कानूनी प्रक्रिया और फैसला
लीगल एड के चीफ डिफेंस काउंसिल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए। अदालत ने सभी पहलुओं पर गौर करते हुए देवेंद्र नागर को दोषी करार दिया। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है, जो पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस मामले ने इलाके में काफी चर्चा बटोरी थी, क्योंकि एक ही परिवार की दो बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों के बीच गहरा सदमा है। कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट संदेश गया है कि घरेलू हिंसा और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में कानून सख्ती से पेश आएगा।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!
