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दाउदनगर कोर्ट का फैसला: आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन साल की कैद और जुर्माना

अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) विकास कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय सूत्रों के अनुसार, यह मामला खुदवां थाना कांड संख्या 82024 से संबंधित है।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

10 जुलाई 20262 मिनट पढ़ें
दाउदनगर कोर्ट का फैसला: आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन साल की कैद और जुर्माना
मूल स्रोत

दाउदनगर अनुमंडलीय न्यायालय का सख्त रुख

बिहार के औरंगाबाद जिले के दाउदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) विकास कुमार की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के साधारण कारावास और कुल 15 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय क्षेत्र में अवैध हथियारों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई के तहत एक अहम कदम माना जा रहा है।

न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार, यह मामला खुदवां थाना कांड संख्या 8/2024 से संबंधित है। अभियुक्त की पहचान अनंतु पांडेय उर्फ बोस पांडेय के रूप में की गई है। अदालत ने साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर उसे आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया है।

सजा का विस्तृत विवरण

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) के तहत दोषी को तीन वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। यदि अभियुक्त जुर्माना राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसे अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

इसके अतिरिक्त, आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत भी उसे एक वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी और अभियुक्त को कानून के प्रावधानों के अनुसार सेट-ऑफ का लाभ भी मिलेगा।

कानूनी प्रक्रिया और अभियोजन

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक विनय कुमार ने पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष मामले से जुड़े सभी साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीजेएम विकास कुमार ने यह फैसला सुनाया।

न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त अनंतु पांडेय का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही रहा है। उसे पूर्व में खुदवां थाना कांड संख्या 33/2024 के तहत भी दो वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। बार-बार आर्म्स एक्ट के मामलों में संलिप्तता के कारण यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कानून व्यवस्था पर प्रभाव

दाउदनगर में अवैध हथियारों की बरामदगी और उन पर त्वरित अदालती कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश दिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत दोषियों को सजा मिलने से समाज में एक कड़ा संदेश जाता है कि अवैध हथियारों के साथ पकड़े जाने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

वर्तमान में, दोषी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जा रही है। इस मामले में पुलिस और अभियोजन की सक्रियता ने साक्ष्यों को समय पर प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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