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आगर-मालवा हत्याकांड: पुरानी रंजिश में युवक की हत्या करने वाले 8 दोषियों को उम्रकैद

आगर-मालवा में एक युवक की हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने शुक्रवार को आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला पुरानी रंजिश के चलते युवक के अपहरण, मारपीट और उपचार के दौरान उसकी मौत से संबंधित है।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

24 जुलाई 20262 मिनट पढ़ें
आगर-मालवा हत्याकांड: पुरानी रंजिश में युवक की हत्या करने वाले 8 दोषियों को उम्रकैद
मूल स्रोत

आगर-मालवा कोर्ट का बड़ा फैसला: आठ हत्यारों को आजीवन कारावास

मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले में एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल की अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला पुरानी रंजिश के चलते किए गए अपहरण और बर्बर मारपीट से जुड़ा है, जिसमें उपचार के दौरान पीड़ित की मौत हो गई थी।

घटनाक्रम के अनुसार, यह वारदात 4 मई 2024 की रात को अर्जुन नगर कॉलोनी के पास अंजाम दी गई थी। पीड़ित कृष्ण पाल अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी दो कारों में सवार होकर आए आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावरों में धारा सिंह, बने सिंह, दिनेश और राहुल समेत कुल आठ लोग शामिल थे, जिन्होंने लाठी-डंडों से कृष्ण पाल को बुरी तरह पीटा।

अपहरण के बाद सड़क किनारे अधमरी हालत में छोड़ा

आरोपियों ने न केवल कृष्ण पाल के साथ मारपीट की, बल्कि उसे जबरन स्विफ्ट कार में बैठाकर अगवा कर लिया। इस दौरान जब पीड़ित के दोस्त फरमान ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों ने पीड़ित के दोस्तों को फोन कर अलग-अलग स्थानों पर बुलाया और अंत में उसे मालीखेड़ी रोड स्थित नाग मंदिर के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में फेंक दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और दोस्त मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे उज्जैन रेफर कर दिया था, लेकिन एंबुलेंस में ले जाते समय पालखेड़ी के पास कृष्ण पाल ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था।

पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया

घटना के अगले ही दिन, 5 मई 2024 को पुलिस ने मामले में हत्या (धारा 302), अपहरण (धारा 365) और धमकी देने (धारा 506) समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। तत्कालीन थाना प्रभारी अनिल कुमार मालवीय के नेतृत्व में पुलिस ने मामले की गहन विवेचना की। जांच के दौरान मुख्य चार आरोपियों के अलावा पारस, दरबार, मेहरबान और दशरथ की संलिप्तता भी उजागर हुई, जिसके बाद कुल आठ लोगों को नामजद किया गया।

न्यायालय में चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए। अदालत ने सभी आठ आरोपियों को दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की जान ली थी।

इस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद से पीड़ित परिवार ने संतोष व्यक्त किया है। पुलिस ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही और अदालत के इस कड़े फैसले से अपराधियों में कड़ा संदेश गया है।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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