सोनीपत: शादी से इनकार पर 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, बिजली आपूर्ति ठप होने पर दर्ज हुई FIR
युवक की हरकत के चलते हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) को सुरक्षा कारणों से चार हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों की बिजली आपूर्ति तत्काल बंद करनी पड़ी।

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली क्षेत्र में एक युवक द्वारा हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ने का मामला गंभीर हो गया है। करीब 250 फीट ऊंचे टावर पर युवक के चढ़ने के कारण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) को सुरक्षा के मद्देनजर चार महत्वपूर्ण हाई-वोल्टेज लाइनों की बिजली आपूर्ति करीब पांच घंटे तक बंद करनी पड़ी। इस घटना के बाद अब पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बिजली व्यवस्था पर पड़ा बड़ा असर
HVPNL के एसडीओ इंजीनियर सुनील कुमार द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, घटना 5 जुलाई की है। टावर संख्या TL-83 पर एक अज्ञात व्यक्ति के चढ़ने की सूचना मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया। किसी भी अनहोनी या बड़े हादसे को टालने के लिए 220 केवी जीआईएस राई-आरजीईसी सर्किट-1 और 2 के साथ-साथ 132 केवी जीआईएस राई-एचएसआईआईडीसी फेज-4 और 5 की बिजली सप्लाई तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। लाइनों को सुरक्षित करने के लिए अर्थिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था घंटों तक बाधित रही।
टावर पर युवक के चढ़ने की खबर फैलते ही नेशनल हाईवे-44 पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशा देखने के लिए वाहन सड़क पर ही रोककर खड़े हो गए, जिससे करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी और भीड़ को हटाकर यातायात सुचारू करना पड़ा।
शादी से इनकार के बाद उठाया कदम
पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के भोगनीपुर निवासी सरोज कुमार के रूप में हुई है। वह वर्तमान में कुंडली के प्याऊ मनिहारी क्षेत्र में किराए पर रहकर मजदूरी करता है। जांच में सामने आया कि करीब एक महीने पहले उसके परिवार ने बिहार की एक युवती से उसका रिश्ता तय करने का प्रयास किया था, लेकिन युवती ने शादी से साफ इनकार कर दिया। इसी बात से आहत होकर युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया।
करीब पांच घंटे तक टावर के टॉप पॉइंट पर बैठे रहने के बाद, पुलिस और प्रशासन के समझाने पर युवक नीचे उतरने को तैयार हुआ। उसे सुरक्षित नीचे उतारने के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया और प्राथमिक पूछताछ के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया था।
कानूनी शिकंजा और दर्ज FIR
बिजली विभाग की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर कुंडली थाना पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 (जीवन को खतरे में डालना) और 270 (सार्वजनिक उपद्रव) के साथ-साथ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच पीएसआई नवीन को सौंपी गई है।
विभाग का कहना है कि युवक की इस हरकत से न केवल बिजली आपूर्ति बाधित हुई, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था भी चरमरा गई। बिजली विभाग ने इसे एक दंडनीय अपराध मानते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद अब पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!