करनाल में मतदाता सूची का ड्राफ्ट 31 जुलाई को होगा जारी, जानें पूरी प्रक्रिया
Karnal voter list draft publication schedule and objection submission process updates. करनाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 अभियान के तहत 31 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि यह सूची 24 जुलाई तक प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर तैयार की गई है।

मोहम्मद फ़ैज़ान
संपादक

हरियाणा के करनाल जिले में आगामी विधानसभा चुनावों और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 अभियान जोर-शोर से चल रहा है। जिला प्रशासन ने मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की तारीख तय कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि 31 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
31 जुलाई से शुरू होगी दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया
प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मतदाता सूची का ड्राफ्ट 24 जुलाई तक प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर तैयार किया गया है। 31 जुलाई को इसके प्रकाशन के साथ ही आम जनता के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नागरिक 30 अगस्त तक अपनी आपत्तियां या दावे संबंधित कार्यालयों में जमा करा सकेंगे।
इन प्राप्त दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 31 जुलाई से 28 सितंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अंततः, सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद 3 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
मैपिंग त्रुटियों को सुधारने का मौका
उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में तो हैं, लेकिन वर्ष 2002 की सूची से उनकी मैपिंग सही नहीं हो पाई है या तकनीकी खामियां हैं, उन्हें प्रशासन की ओर से नोटिस भेजे जाएंगे। ऐसे प्रभावित मतदाता 31 जुलाई से 28 सितंबर के बीच जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपने फॉर्म का सत्यापन करवा सकते हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नागरिक ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह जिलाधीश के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इसके बाद भी समाधान न होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील करने का विकल्प खुला रहेगा।
नाम जुड़वाने और सुधार के लिए विकल्प
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम अंतिम सूची में शामिल होने से रह जाता है, तो वे फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसी प्रकार, मतदाता पहचान पत्र में किसी भी प्रकार के सुधार या विवरण में बदलाव के लिए फॉर्म नंबर 8 का उपयोग किया जा सकता है। यह सुविधा आम जनता के लिए निरंतर उपलब्ध रहेगी।
हाल ही में लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में जिला के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडीसी डॉ. राहुल रईया, विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम और चुनाव तहसीलदार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मतदाता सूची अपडेट करने में किसी भी प्रकार की देरी न हो। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं ताकि एक सटीक और त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके।

संपादक
मोहम्मद फ़ैज़ान
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!
