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जालौन: 9 करोड़ की हेरोइन तस्करी मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

जालौन में आटा थाना क्षेत्र के चमारी टोल प्लाजा पर करीब पांच वर्ष पहले पकड़ी गई लगभग नौ करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन तस्करी के मामले में मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश भारतेंदु की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

15 सितंबर 20263 मिनट पढ़ें
जालौन: 9 करोड़ की हेरोइन तस्करी मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
मूल स्रोत

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले में स्थानीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। करीब पांच साल पहले आटा थाना क्षेत्र के चमारी टोल प्लाजा पर पकड़ी गई नौ करोड़ रुपये की हेरोइन के मामले में गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। इस फैसले ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के बीच कड़ा संदेश दिया है।

क्या था पूरा मामला?

घटना करीब पांच साल पुरानी है, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप जालौन के रास्ते ले जाई जा रही है। आटा थाना पुलिस ने चमारी टोल प्लाजा पर घेराबंदी की और एक वाहन की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस बरामद हेरोइन की कीमत करीब नौ करोड़ रुपये आंकी गई थी। पुलिस ने मौके से आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस ने मामले की गहन जांच पड़ताल की और साक्ष्य जुटाने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। पिछले पांच वर्षों से यह मामला अदालत में विचाराधीन था, जहां अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। मंगलवार को न्यायाधीश भारतेंदु की अदालत ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया।

अदालत का फैसला और सजा का प्रावधान

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया। अदालत ने दो आरोपियों को हेरोइन तस्करी का दोषी पाया और उन्हें 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, प्रत्येक दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।

इस मामले में कुल तीन आरोपी नामजद थे। हालांकि, तीसरे आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में विफल रहा। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने तीसरे आरोपी को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है।

कानूनी प्रक्रिया और आगे की राह

पांच साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया यह फैसला पुलिस और अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में इतनी लंबी सजा का प्रावधान अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। अदालत का यह निर्णय न केवल कानून के शासन को मजबूत करता है, बल्कि समाज में नशीले पदार्थों के प्रसार को रोकने के प्रयासों को भी बल देता है।

वर्तमान में दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में त्वरित और सख्त न्याय व्यवस्था से अपराध दर में कमी आती है। पुलिस प्रशासन ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वे मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेंगे।

इस मामले में अब आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत दोषियों को जेल में अपनी सजा काटनी होगी। वहीं, बरी किए गए आरोपी के मामले में अभियोजन पक्ष के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प खुला है, यदि वे साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस करते हैं।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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