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किसान आंदोलन मामला: पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट से मिली बड़ी राहत

इंदौर की एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल समेत सभी आरोपियों को मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2018 में किसानों और आमजन की विभिन्न मांगों को लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने किए गए धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल और जनआंदोलन से जुड़ा था।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

31 अगस्त 20263 मिनट पढ़ें
किसान आंदोलन मामला: पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट से मिली बड़ी राहत
मूल स्रोत

आठ साल पुराने मामले में अदालत का बड़ा फैसला

इंदौर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने वर्ष 2018 में हुए एक किसान आंदोलन से जुड़े कानूनी मामले में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल और अन्य सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। यह फैसला लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के समापन का प्रतीक है, जिससे पूर्व विधायक और उनके सहयोगियों को बड़ी राहत मिली है।

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब तत्कालीन सरकार की नीतियों और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान धरना, भूख हड़ताल और जनआंदोलन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की गई थी। उस समय पुलिस ने जूनी इंदौर थाने में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भादंवि की धारा 188 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

क्या था पूरा मामला और कानूनी प्रक्रिया

वर्ष 2018 में हुए इस आंदोलन में सत्यनारायण पटेल के साथ कई अन्य नेता और किसान शामिल थे। आंदोलन के दौरान सरकारी कामकाज में बाधा डालने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसके बाद से ही यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। पिछले आठ वर्षों से चली आ रही सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच कई दौर की बहस हुई।

अदालत में मामले की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमरसिंह राठौर ने बचाव पक्ष का पक्ष मजबूती से रखा। लंबी कानूनी जद्दोजहद के बाद, अदालत ने साक्ष्यों और तर्कों का विश्लेषण करते हुए पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल समेत सभी आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

फैसले के बाद समर्थकों में खुशी

अदालत का फैसला आने के बाद पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के साथ पोपसिंह मालवीय, संतोष जाट और आदित्य अग्निहोत्री सहित अन्य संबंधित लोग मौजूद थे। फैसले के बाद समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में अपनी बात रखने वाले लोगों की जीत बताया। समर्थकों का कहना है कि किसानों के हक के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है और अदालत ने इस बात पर मुहर लगा दी है।

इस फैसले ने न केवल संबंधित नेताओं को कानूनी राहत दी है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक नजीर पेश की है जो जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं। आठ साल बाद आए इस निर्णय से पूर्व विधायक के समर्थकों में उत्साह का माहौल है और इसे एक बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

लोकतांत्रिक अधिकारों पर चर्चा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में बरी होना यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों की न्यायिक समीक्षा में साक्ष्यों का अभाव होने पर अदालतें आरोपियों को राहत देने में संकोच नहीं करतीं। यह मामला लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा था क्योंकि इसमें एक पूर्व विधायक सीधे तौर पर शामिल थे।

अब जबकि अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, यह कानूनी अध्याय पूरी तरह से बंद हो गया है। पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताया है। यह निर्णय उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से इस मामले के अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे थे।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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